योजना - फल पौधा रोपण योजना
विभाग - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजना से सम्बंधित जानकारी - प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है। योजना में कृषकों को आम अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, एवं अंगूर, टिशु कल्चर पद्धति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा एवं पपीता तथा बीज से उत्पादित नींबू के उच्च एवं अति उच्च संघनता के ड्रिप सहित फल पौध रोपण पर कृषकों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में देय है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को 0.25 से 4.00 हेक्टेयर तक फल पौध रोपण पर अनुदान देय है।
योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि - कृषक हितग्राही की वरिष्ठता सूची उद्यान अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त आवेदन तिथि के अनुसार बनाई जाएगी। सूची बनाने की सुविधा हेतु कृषकों के आवेदन रजिस्टर में प्राप्ति की तिथि अनुसार पंजीकृत किया जावेगा। रजिस्टर के अनुसार सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत की जावेगी।
योजना का लाभ प्राप्त करने के शर्तें - 1. योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा।rn2. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।rn3. हितग्राही कृषक की रुचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहिए।